जिला अदालत के जजों द्वारा छुट्टी की पूर्व सूचना अनिवार्य: दिल्ली HC

Delhi High Court's Chief Justice directs all district court judges to intimate in advance about their intention to take leave

Delhi High Court's Chief Justice directs all district court judges to intimate in advance about their intention to take leave

रिट याचिका पर आया निर्देश

नई दिल्ली, नवंबर 12 (दिल्ली क्राउन):  दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारनभाई पटेल ने एक महत्वपूर्ण विकास के लिए शुक्रवार (12 नवंबर) को जिला अदालत के जजों को कम से कम एक दिन पहले छुट्टी लेने के उनके कारण को अपने संबंधित जिला और सत्र को सूचित करने का निर्देश दिया।

यह अधिसूचना एक जनहित याचिका (सिविल) 10651/2019 के तहत लाई गई।

याचिकाकर्ता अमिश अग्रवाल ने कहा, “दिल्ली में अदालती व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन की दिशा में यह निर्देश एक स्वागत योग्य कदम है।”

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इसे तुरंत दिल्ली जिला अदालतों की वेबसाइट पर अपडेट किया जाना चाहिए।

यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी कठिनाई या अप्रत्याशित अत्यावश्यकता के मामले में, जब कोई छुट्टी अंतिम समय पर लागू की जाती है, तो संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा तुरंत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके सूचना भेजी जाए, ताकि वह मुख्य जिला जज के कार्यालय में प्राप्त हो सके। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रातः 10 बजे से पूर्व, सभी संबंधितों को सूचित करने के लिए इसे तत्काल वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

रिट याचिका में यह कहा गया था कि न्यायिक अधिकारी द्वारा छुट्टी के अभाव में जनता को पहले से सूचित नहीं किया जाता है।

दिल्ली जिला न्यायालयों की वेबसाइट पर “जज ऑन लीव” सेक्शन है, लेकिन यह केवल संबंधित दिन पर ही किसी विशेष दिन के लिए जजों को छुट्टी पर अपडेट करता है, जो केवल 11:00 बजे पोस्ट करने के लिए है। रिट याचिका में कहा गया है, “इस बीच, हम में से हजारों लोग समय पर अदालत जाने के लिए जद्दोजहत करते हैं, अपने मामलों को एक दिन पहले तैयार करने में अनगिनत घंटे देते हैं।” इसलिए यह अधिसूचना जारी की गई है।

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