SBI ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती पर संशोधित निर्देश वापिस लिए

SBI withdraws revised instructions over recruitment of pregnant women
जनता के भारी आक्रोश के बाद लिया गया फैसला
नई दिल्ली, 29 जनवरी (दिल्ली क्राउन): देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक – भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने शनिवार को गर्भवती महिला उम्मीदवारों की भर्ती के संबंध में अपने संशोधित निर्देशों को स्थगित रखने और मामले में मौजूदा निर्देशों को जारी रखने की घोषणा की।
SBI के संशोधित निर्देशों के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश के बाद निर्णय लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि तीन महीने से अधिक की गर्भावस्था वाली महिला उम्मीदवारों को “अस्थायी रूप से अयोग्य” माना जाता है, और वे प्रसव के बाद चार महीने के भीतर सेवा में शामिल हो सकती हैं।संशोधित भर्ती निर्देश ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के खिलाफ जनता के बीच तीखी प्रतिक्रिया पैदा की थी, यहां तक कि लोगों ने इंटरनेट के जरिए एसबीआई के “भेदभावपूर्ण” नियमों पर नाराजगी जताई।
राजनेताओं से लेकर कॉर्पोरेट पेशेवरों और मानवाधिकार निकायों तक लोग अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर देश के सबसे बड़े ऋणदाता से अपने संशोधित दिशानिर्देशों को रद्द करने का अनुरोध किया।आज एक आधिकारिक बयान में, बैंक ने संशोधित भर्ती निर्देश का बचाव करते हुए कहा – “कोविड अवधि के दौरान दिए गए सरकारी निर्देशों के अनुसार, गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी गई थी और घर से काम करने की अनुमति दी गई थी।”
बयान में आगे बताया गया कि – “हालांकि जनता की भावनाओं को देखते हुए एसबीआई ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों की भर्ती के संबंध में संशोधित निर्देशों को स्थगित रखने और मामले में मौजूदा निर्देशों के साथ जारी रखने का निर्णय लिया है।”