कोविड की मानदंडों की धज्जियां उड़ाकर हुक्का परोसा, कैफे मालिक और प्रबंधक जेल में

नई दिल्ली, 8 नवंबर (दिल्ली क्राउन): दक्षिण-पूर्व जिले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को लाजपत नगर स्थित एक कैफे-कम-बार के मालिक और प्रबंधक की गिरफ्तारी की पुष्टि की।

पुलिस ने कहा कि दोनों व्यक्तियों को ग्राहकों को हुक्का परोसने और कोविड -19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार लोगों की पहचान रॉबिन (32) और आदित्य सुखराम चौधरी (40) के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने 13 हुक्का और 32 रसीदें जब्त की हैं जो साबित करती हैं कि हुक्का ग्राहकों को परोसा गया था।

गिरफ्तार व्यक्ति,दोनों सरिता विहार के निवासी हैं जिन्हें

लाजपत नगर और डिफेंस कॉलोनी के बीच गुजरने वाले फ्लाईओवर के नीचे स्थित अंडरपास कैफे कोर्टयार्ड से उठाया गया था।

पुलिस ने कहा कि आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 269 (लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना), 270 (घातक कार्य से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना),34 (कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया कार्य), और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पिछले साल, दिल्ली सरकार ने कोविड -19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए होटल, रेस्तरां और बार सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के साथ या  हुक्का के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था।

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