दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से चीन की वेबसाइटों को ब्लॉक करने की याचिका पर जवाब मांगा

Delhi High Court's Chief Justice directs all district court judges to intimate in advance about their intention to take leave

Delhi High Court's Chief Justice directs all district court judges to intimate in advance about their intention to take leave

मुख्य न्यायाधीश और की पीठ ने नोटिस जारी किया 

नई दिल्ली, नवंबर 16 (दिल्ली क्राउन): दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ई-कॉमर्स वेबसाइटों और एक चीन की कंपनी, SPPIN इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक मोबाइल एप्लिकेशन को ब्लॉक करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, इस आरोप पर कि इससे देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने नोटिस जारी किया और केंद्र से याचिका पर जवाब देने को कहा और मामले को 11 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

जनहित याचिका ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (FDI) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) मानदंडों के उल्लंघन में काम कर रही है।

कंपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट – विक्रेता और एक मोबाइल एप्लिकेशन – Shopee: ऑनलाइन शॉपिंग का संचालन कर रही है।

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